Edited By Pardeep,Updated: 04 Dec, 2018 09:48 PM
सीबीआई vs सीबीआई विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सीबीआई डायरेक्ट आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगी।दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान आलोक वर्मा से कामकाज वापस लिए जाने के आदेश को सही...
नई दिल्ली: सीबीआई vs सीबीआई विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सीबीआई डायरेक्ट आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगी।
दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान आलोक वर्मा से कामकाज वापस लिए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि चयन और नियुक्ति में अंतर होता है। तीन सदस्यीय समिति सीबीआई निदेशक के लिए नामों का चयन करती हैं और पैनल तैयार करके सरकार को भेजती है उसमें किसे चुनना है यह सरकार तय करती है और सरकार ही नियुक्ति करती है। चयन को नियुक्ति नहीं माना जा सकता।
आपको बता दें कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने निदेशक पद का कामकाज वापस लिए जाने के आदेश को चुनौती दी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गैर सरकारी संस्था कामनकाज ने वह आदेश रद करने की मांग की है।
गौरतलब है कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। सीबीआई के बारे मे लोगों की राय खराब हो रही थी। इसलिए सरकार ने दखल देने का फैसला किया। उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) को सीबीआइ की पूरी निगरानी का अधिकार है। सीवीसी का यह अधिकार सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच तक ही सीमित नहीं है बल्कि सीवीसी कानून मे दिए गए सभी मामलों की निगरानी का अधिकार है।