Edited By Yaspal,Updated: 16 Sep, 2019 07:15 PM
कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के मामले में सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई है। सीबीआई ने अपनी अर्जी में कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश न दें। राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार...
नेशनल डेस्कः कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के मामले में सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई है। सीबीआई ने अपनी अर्जी में कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश न दें। राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
इधर, राजीव कुमार ने बारासात सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की है। जज कल राजीव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। सीबीआई इस जमानत याचिका के विरोध में हैं। सीबीआई कोर्ट से राजीव कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए कह सकती है।
इससे पहले, बंगाल सरकार के दो अधिकारी सीबीआई दफ्तर पहुंचे और डीजीपी का पत्र अधिकारियों को सौंपा। बिधानगर आयुक्त कार्यालय के दो पुलिस अधिकारी भी सीबीआई ऑफिस पहुंचे। दरअसल, रविवार को सीबीआई की टीम ने राज्य सरकार के सचिवालय में पहुंचकर मुख्य सचिव, गृह सचिव को पत्र सौंपकर राजीव कुमार की लोकेशन के बारे में जानना चाहा था। राजीव कुमार की सीबीआई को तलाश है. शनिवार को वह सीबीआई दफ्तर में पेश नहीं हुए थे।