मुंबई एयरपोर्ट स्कैम मामलाः GVK ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मामला

Edited By Pardeep,Updated: 02 Jul, 2020 01:06 AM

cbi registers case against gvk group and airport authority

जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के खिलाफ कथित तौर पर 805 करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली: सीबीआई ने जीवीके समूह के चेयरमैन वेंकट कृष्ण रेड्डी गणपति और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी समेत अन्य के खिलाफ हवाईअड्डे के संचालन में 705 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) लिमिटेड ने मुंबई हवाईअड्डे के रखरखाव और उन्नयन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के तहत जीवीके समूह की कंपनी जीवीके एयपोर्टस होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया था। एएआई ने चार अप्रैल 2006 को एमआईएएल के साथ मुंबई हवाईअड्डे के आधुनिकीकरण, रखरखाव, परिचालन और देखरेख के लिए एक करार किया था। 

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ऐसा आरोप है कि एमआईएएल में जीवीके समूह के प्रवर्तकों ने उसके अधिकारियों तथा एएआई के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अलग-अलग तरीकों से पैसे का गबन किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2017-18 में नौ कंपनियों को कामकाज के फर्जी ठेके दिखाकर पैसों की हेराफेरी की। सीबीआई ने आरोप लगाया कि जीवीके समूह के प्रवर्तकों ने कथित तौर पर एमआईएएल की 395 करोड़ रुपये की सुरक्षित निधि का दुरुपयोग किया और अपने समूह की कंपनियों में वो पैसा लगाया। एजेंसी का आरोप है कि समूह ने अपने मुख्यालय में कार्यरत और समूह की कंपनियों के कर्मचारियों को भुगतान दिखाकर एमआईएएल के खर्च संबंधी आंकड़ों को बढ़ा दिया। हालांकि ये कर्मचारी एमआईएलए के परिचालन में शामिल नहीं थे। इससे एएआई को राजस्व का नुकसान हुआ।

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