Edited By Seema Sharma,Updated: 24 Oct, 2018 11:46 AM
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट शुक्रवार को वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। वर्मा ने संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम निदेशक बनाने के सरकार के...
नई दिल्लीः सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट शुक्रवार को वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। वर्मा ने संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम निदेशक बनाने के सरकार के फैसले को भी चुनौती दी। बता दें कि मंगलवार आधी रात को केंद्र सरकार ने विवादों में उलझे सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से सारे अधिकार वापस ले लिए। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी विस्तृत बयान जारी होना है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार अगले कुछ घंटों में बयान जारी कर सकती है।
एक सरकारी आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली नियुक्ति समिति ने मंगलवार की रात संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई निदेशक का प्रभार दिया। इस आदेश का मतलब यह है कि सरकार ने सीबीआई के पदानुक्रम में संयुक्त निदेशक से वरिष्ठ स्तर यानी अतिरिक्त निदेशक रैंक के तीन अधिकारियों को दरकिनार कर नागेश्वर राव को एजेंसी के निदेशक का प्रभार दिया। जिन तीन अतिरिक्त निदेशकों को दरकिनार किया गया, उनमें ए.के. शर्मा भी शामिल हैं।
अस्थाना की ओर से की गई शिकायत में शर्मा का नाम सामने आया था। सूत्रों ने पहले बताया था कि सीबीआई मुख्यालय सील कर दिया गया है। वहां न तो सीबीआई कर्मियों और न ही बाहरी लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही थी, क्योंकि अधिकारियों की एक टीम इमारत में थी। हालांकि, अब इमारत में प्रवेश की इजाजत दी जा रही है।