केंद्र ने की चुनावी बॉन्ड की तारीख तय, एसबीआई की ब्रांच में होंगे उपलब्ध

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Feb, 2018 02:55 PM

center decides election bond date

मोदी सरकार ने बॉन्ड के जरिए चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड बेचने की तारीख तय कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत पहली बार देश में 1 मार्च 2018 से 10 मार्च 2018 तक चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर इन बॉन्ड को बेचने का...

नेशनल डेस्क: मोदी सरकार ने बॉन्ड के जरिए चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड बेचने की तारीख तय कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत पहली बार देश में 1 मार्च 2018 से 10 मार्च 2018 तक चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं।

पहली तिमाही के लिए रहेंगे उपलब्ध
राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर इन बॉन्ड को बेचने का जिम्मा देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। वहीं इन बॉन्डस को देश के मेट्रो सिटी यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के एसबाआई ब्रांच की शाखाओं से खरीद सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार पहले बॉन्डस को जनवरी से बेचने का प्लान कर रही थी, लेकिन कुछ खामियों के चलते यह संभव नहीं हो पाया। अब सरकार मार्च से पहली तिमाही के लिए चुनावी बॉन्ड बैंकों में उपलब्ध रहेंगे।

दरअसल 2 जनवरी 2018 को केंद्र न इलेक्टोरल बॉन्डस का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक या फिर भारत में रहने वाला व्यक्ति राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक, इस बॉन्ड को वही राजनीतिक दल ले सकते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 ए के तहत पंजीकृत होंगे या फिर जिन्होंने पिछले लोकसभा या किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वोट का एक फीसदी वोट मिला हो।

समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं बॉन्ड
केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को भुनाना चाहे तो वह इन शहरों में बने एसबीआई की शाखा में अपने खाते के जरिए ही निकाल सकती है। पॉलिटिकल पार्टियों के चंदे पर लगाम लगाने के लिए लाए गए इस बॉन्ड को कोई एक वयक्ति या फिर एक समूह में शामिल होकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है।

नियम के अनुसार चुनावी बॉन्ड की एक निश्चित समय सीामा तय की गई है। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीदेंगे उसके महज 15 दिन तक यह वैध रहेगा। कोई राजनीतिक दल 15 दिन बाद इस बॉन्ड को जमा कराता है तो वह अवैध हो जाएगा। इस स्कीम की दिलचस्प बात ये है कि जो राजनीतिक दल बॉन्ड को जिस दिन बैंक में जमा कराएगा। उसी दिन उसका भुगतान कर दिया जाएगा। 

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