दिल्ली HC की केंद्र को फटकार, 'वैक्सीन है नहीं और कॉलर ट्यून पर कह रहे हैं टीका लगवा लो'

Edited By Seema Sharma,Updated: 14 May, 2021 09:57 AM

center of delhi high court reprimanded on vaccination callar tune

लोगों से टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली मोबाइल डायलर ट्यून पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कितने दिनों से यह परेशान करने वाला संदेश बज रहा है और लोगों से टीका लगवाने को कहा जा रहा है...

नेशनल डेस्क: लोगों से टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली मोबाइल डायलर ट्यून पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कितने दिनों से यह परेशान करने वाला संदेश बज रहा है और लोगों से टीका लगवाने को कहा जा रहा है जबकि राज्यों में वैक्सीनेशनल के लिए पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं है। जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, ‘‘लोग जब कॉल करते हैं तो, हमें नहीं पता कि आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश सुना रहे हैं कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए, जबकि आपके (केंद्र सरकार) पास पर्याप्त टीका नहीं है।''

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पीठ ने कहा कि आप लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि टीका लगवाएं। कौन लगवाएगा टीका, जबकि टीका ही नहीं है। इस संदेश का मतलब क्या है।'' सरकार को इन बातों में ‘नया सोचने' की जरुरत है, यह टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि आपको यह सभी को देना चाहिए। अगर आप पैसे लेने वाले हैं, तभी भी यह दें। बच्चे भी यही कह रहे हैं।

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अदालत ने कहा कि सरकार को हमेशा एक ही संदेश बजाने की जगह अलग-अलग संदेश तैयार करने चाहिए। उसने कहा कि जबतक यह टेप खराब ना हो जाए, आप इसे अगले 10 साल तक बजाते रहेंगे। पीठ ने कहा कि राज्य या केंद्र की सरकारों को जमीनी स्तर पर स्थिति के हिसाब से काम करना होगा। अदालत ने कहा कि इसलिए कृपया कुछ और (डायलर संदेश) तैयार करें। जब लोग हर बार अलग-अलग (संदेश) सुनेंगे तो शायद उनकी मदद हो जाएगी।'' अदालत ने कहा कि टीवी प्रस्तोता, निर्माताओं से लोगों को जागरुक करने के लिए कार्यक्रम बनाने, अमिताभ बच्चन जैसे लोकप्रिय लोगों से इसमें मदद करने को कहा जा सकता है।


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