Edited By Ravi Pratap Singh,Updated: 10 Sep, 2019 06:34 PM
देश में 1 सितंबर को नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है। इसके लागू होने के बाद से ही परिवहन नियम तोड़ने पर देश के कोने-कोने से भारी चालान कटने की खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना वसूलने पर आपत्ति जताई है। वहीं, इस...
नेशनल डेस्कः देश में 1 सितंबर को नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है। इसके लागू होने के बाद से ही परिवहन नियम तोड़ने पर देश के कोने-कोने से भारी चालान कटने की खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना वसूलने पर आपत्ति जताई है। वहीं, इस सूची में भाजपा शासित गुजरात राज्य भी शामिल हो गया है। गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए जुर्माने की रकम को कम कर दिया है। मुख्य रूप से सरकार ने दो पहियां और कृषि काम में लगे वाहनों को ये छूट दी है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक प्रेस वार्ता में कहा, हमने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50 में बदलाव किया है। इससे मौजूदा समय में ली जा रही जुर्माने की फीस में कमी की गई है। ये बदलाव गुजरात में 16 सितंबर से लागू हो जाएंगे। लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए हमने एक हाइ पावर कमेटी बनाई थी। इसके बाद हमने जुर्माने की रकम घटाने का निर्णय लिया है।
बदलाव के बाद गुजरात में कितना देना होगा जुर्माना
बिना ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है। बदलाव के बाद गुजरात में टू व्हीलर वाहन चालकों को 2000 हजार और बाकी वाहन को 3000 हजार जुर्माना देना होगा। लाइसेंस, बीमा, पीयूसी आरसी बुक नही होने पर नए नियम के तहत ही जुर्माना देना होगा यानी पहलीं बार 500 रुपये दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना। टू व्हीलर पर तीन लोग बैठाने पर नए नियम के मुताबिक 1000 जुर्माना है। लेकिन गुजरात में महज 100 रुपये जुर्माना देना होगा।खतरनाक तरीके से वाहन चलाने नए नियम के मुताबिक 5000 रुपये जुर्माना है। लेकिन बदलाव के बाद गुजरात में थ्री वीलर वाले को 1500, एलएमवी 3000 और बाकी के लिए 5000 रुपये जुर्माना होगा। नए नियम में ओवर स्पीडिंग के तहत 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। लेकिन गुजरात में 1500 रुपये होगा।