सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश- सुनिश्चित करें दिल्ली-NCR में स्मॉग न हो

Edited By Seema Sharma,Updated: 06 Nov, 2020 04:14 PM

center should ensure that there is no smog in delhi ncr sc

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दिल्ली-NCR में स्मॉग नहीं हो। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आज से काम शुरू कर देगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस  ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति...

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दिल्ली-NCR में स्मॉग नहीं हो। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आज से काम शुरू कर देगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस  ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने इसके साथ ही वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं को अब दिवाली अवकाश के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया। केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एम एम कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

 

केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग शुक्रवार से काम शुरू कर देगा और सरकार ने आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी है। मेहता ने 29 अक्तूबर को न्यायालय को सूचित किया था कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाई है और उसे लागू कर दिया गया है। हालांकि, पीठ ने इस पर मेहता से कहा था कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से हो रहे वायु प्रदूषण के मामले में कोई निर्देश देने से पहले वह अध्यादेश देखना चाहेगी।

 

इससे पहले कोर्ट ने 26 अक्तूबर को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक पराली जलाए जाने की रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी के वास्ते शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति नियुक्त करने का अपना 16 अक्टूबर का आदेश सोमवार को निलंबित कर दिया था। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का कहना था कि वायु की गुणवत्ता बदतर होती जा रही है और ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोकूर समिति को नियुक्त करने संबंधी आदेश पर अमल होने देना चाहिए।

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