2014 के बाद से मोदी सरकार ने 296 मोबाइल ऐप को किया ब्लॉक: केन्द्रीय मंत्री धोत्रे

Edited By rajesh kumar,Updated: 04 Feb, 2021 06:56 PM

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सरकार ने कहा कि उसने देश की संप्रभुता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में वर्ष 2014 से अब तक लगभग 296 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए गए हैं। केन्द्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: सरकार ने कहा कि उसने देश की संप्रभुता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में वर्ष 2014 से अब तक लगभग 296 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए गए हैं। केन्द्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री धोत्रे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के प्रावधानों और इसके नियमों के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में, वर्ष 2014 से अब तक कुल 296 मोबाइल एप्लिकेशन सरकार द्वारा अवरुद्ध किए गए हैं।

मंत्री ने आईटी कानून की धारा 69 ए के तहत इन ऐप को अवरुद्ध करने के लिए अनुरोध करने वाली एजेंसी- गृह मंत्रालय (एमएचए) - को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ चीनी मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान तनावपूर्ण सीमा स्थिति के मद्देनजर इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। धोत्रे ने कहा कि इन ऐप्स के उपयोग से भारत में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा विशाल डेटा का संकलन किया जा सकता है, जिसका विश्लेषण, रूपरेखा तैयार करने के लिए ऐसे तत्वों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत की सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था, आम जनता के हित के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

एक अलग उत्तर में, मंत्री ने कहा कि बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, मोबाइल एप्लिकेशन और नई विकसित तकनीक के साथ, ऐसे ऐप और वेबसाइटों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संग्रह का कामकाज भी बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पहले ही संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को पेश किया है और यह मौजूदा समय में लोकसभा द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है। धोत्रे ने कहा कि इस विधेयक में भारतीय नागरिकों की निजता और हितों की रक्षा का प्रावधान है। व्हाट्स ऐप और फेसबुक सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में परिभाषित मध्यस्थ हैं।

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