Edited By Seema Sharma,Updated: 05 Jun, 2020 08:56 AM
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को जहां धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेंस्त्रा और होटल आदि के लिए गाइंडलाइन जारी की है वहीं दफ्तरों के लिए भी नए दिशा-निर्देश दिए हैं। बता दें कि 8 जून से सरकार पहले चरण में धीरे-धीरे मॉल, होटल आदि खोल रही है।...
नेशनल डेस्कः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को जहां धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेंस्त्रा और होटल आदि के लिए गाइंडलाइन जारी की है वहीं दफ्तरों के लिए भी नए दिशा-निर्देश दिए हैं। बता दें कि 8 जून से सरकार पहले चरण में धीरे-धीरे मॉल, होटल आदि खोल रही है। दफ्तरों के लिए एसओपी जारी कर कहा कि Covid-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा।
नए नियम
- अगर किसी कार्यालय में Covid-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणुमुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है।
- यदि Covid-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे।
- कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
- हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा।
- बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा।