Edited By Anil dev,Updated: 26 Sep, 2020 03:10 PM
केंद्र सरकार ने संसद के हाल ही में समाप्त हुए सत्र के दौरान मौजूदा 29 श्रम कानूनों की जगह चार नए लेबर कोड्स को मंजूरी दी है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच संसद में इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैल्थ एन्ड...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद के हाल ही में समाप्त हुए सत्र के दौरान मौजूदा 29 श्रम कानूनों की जगह चार नए लेबर कोड्स को मंजूरी दी है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच संसद में इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैल्थ एन्ड रकिंग कंडीशन 2020 और वेजिस कोड 2019 को पारित किया गया है। यह कानून लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी पास हो गए हैं और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह सरकारी गजट में आएंगे और देश में लागू हो जाएंगे।