Edited By Riya bawa,Updated: 01 Apr, 2020 03:32 PM
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने CGHS कार्ड धारकों को दवाइयां लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत...
नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने CGHS कार्ड धारकों को दवाइयां लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही डिस्पेंसरी और सेंटर पर जाने से छूट दे दी है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक आर्डर में कहा गया कि डॉक्टर ने यदि कोई भी दवाई सीजीएचएस धारकों को बताई है तो ऐसे लोग दवाइयां खत्म होने की स्थिति में CGHS के मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयां खरीद सकते हैं। इसी के साथ दवाइयों के बिल का पूरा पैसा केंद्र सरकार ग्राहक के खाते में रीइंबर्समेंट के जरिए वापस करेगी।
भीड़ कम करने को लेकर उठया ये फैसला
लॉकडाउन (Lockdown) के चलते CGHS सेंटर पर भीड़ को कम करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इस आर्डर में CGHS कार्ड धारकों के साथ ही दिल्ली सरकार की स्कीम वाले DGHS कार्ड धारकों और सभी तरह के केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्ड धारकों को शामिल किया गया है। इन सभी को इस छूट के दायरे में रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से 30 अप्रैल तक इसकी सीमा तय की गई है यानी आप 30 अप्रैल तक घर से बाहर जाकर मेडिकल की दुकान से डॉक्टर की बताई गई दवा को खरीद सकते हैं फिर बाद में इसका पैसा भी क्लेम कर सकते हैं।