राजनितिक दलों को मिलने वाली गुप्त डोनेशन को हाईकोर्ट में चुनॉती

Edited By ,Updated: 30 Nov, 2016 08:07 PM

challenge secret donations received by political parties in the high court

राजनितिक दलों को मिलने वाली डोनेशन में पारदर्शिता लाने का हवाला देते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें याचिकर्ता ने कहा है कि राजनितिक दलों को 20 लाख तक की डोनेशन पर डोनर का ब्यौरा नहीं देने की छूट को समाप्त किया...

चंडीगढ़,(रमेश): राजनितिक दलों को मिलने वाली डोनेशन में पारदर्शिता लाने का हवाला देते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें याचिकर्ता ने कहा है कि राजनितिक दलों को 20 लाख तक की डोनेशन पर डोनर का ब्यौरा नहीं देने की छूट को समाप्त किया जाए क्योंकि डोनेशन के नाम पर राजनितिक दल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की तरफ से दाखिल जनहित याचिका स्वीकारते हुए हाईकोर्ट की डबल बैंच कोर्ट में याचिकाकत्र्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से मांग की है कि राजनितिक दलों को इनकम टैक्स एक्ट और रीप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत दी जा रही राहत को समाप्त किया जाए। ।

याचिका में कहा है कि राजनितिक दलों को भी डोनर का नाम व पता सार्वजानिक करना अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1995 व 1996 में दी गई दो मामलों की उस जजमैंट का भी हवाला दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजनितिक दलों द्वारा चुनावों के समय डोनेशन का हवाला देकर पैसा खर्च किया जाता है जो परिणामों को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में गजानन केस में चुनाव आयोग को भी राजनितिक दलों से डोनेशन देने वाले डोनर्स का रिकार्ड मैंटेन करने के दिशा-निर्देश जारी करने को कहा था ।

याचिका में ला कमीशन ऑफ इंडिया की 12 मार्च 2015 को जारी उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जिसमें कमीशन ने 20 हजार से अधिक राशि किसी राजनितिक दल को डोनेट करने वाले डोनर का रिकार्ड रखने के सुझाव दिए थे। याचिका पर अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी।

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