CBIvsCBI: अस्थाना के तबादले को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती

Edited By vasudha,Updated: 23 Jan, 2019 04:53 PM

challenge to transfer of asthana to supreme court

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना का तबादला नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर किये जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है...

नेशनल डेस्क: केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना का तबादला नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर किये जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है। 
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पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अस्थाना के तबादले को चुनौती दी है। शर्मा की दलील है का महानिदेशक नियुक्त किया जाना अनुचित है। अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज लंबित है। ऐसी स्थिति में उन्हें नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया जाना अनुचित है। 
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत 11 जनवरी को अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया था। उस दिन उच्च न्यायालय ने कहा था कि सतीश साना ने काफी गंभीर आरोप लगाये हैं। उसका कहना था कि किसी लोकसेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार और लोकसेवा न करने के मामले में अभियोजन के लिए स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। बाद में केंद्र सरकार ने अस्थाना को सीबीआई से हटाकर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त कर दिया। केंद्र सरकार के इसी फैसले को वकील शर्मा ने चुनौती दी है। 
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