जम्मू-कश्मीर में सर्विस नियमों में बदलाव, अब ससुराल के लोगों की भी देनी होगी जानकारियां

Edited By rajesh kumar,Updated: 22 Jun, 2021 05:54 PM

changes in service rules in jammu and kashmir

जम्मू-कश्मीर में नयी नियुक्तियों के लिए न केवल 15 वर्ष की आयु से शैक्षिक विवरण देना जरूरी होगा, बल्कि पिछले पांच वर्षों में उपयोग लाए गए मोबाइल नंबर, कर्ज और ससुराल के लोगों की जानकारियां भी देनी अनिवार्य होंगी।

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर में नयी नियुक्तियों के लिए न केवल 15 वर्ष की आयु से शैक्षिक विवरण देना जरूरी होगा, बल्कि पिछले पांच वर्षों में उपयोग लाए गए मोबाइल नंबर, कर्ज और ससुराल के लोगों की जानकारियां भी देनी अनिवार्य होंगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त इन जानकारियों का दो महीने के अंदर पुलिस का सीआईडी विभाग सत्यापन करेगा।

पिछले साल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने सीआईडी द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के उचित सत्यापन की सिफारिश की थी, जिसके बाद सोमवार को जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन) निर्देश, 1997 में संशोधन जारी किया। इस निर्देश के तहत नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं।

प्रशासन द्वारा तैयार किए गए विस्तृत प्रारूप के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को अपने अलावा ससुराल सहित अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों के दौरान उपयोग किए गए मोबाइल नंबर, स्वामित्व वाले या उपयोग किए गए वाहनों की पंजीकरण संख्या, ईमेल और सोशल मीडिया या वेब-आधारित पोर्टल खातों, बैंक और डाकघर खाता संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "नियुक्ति प्राधिकारी, उम्मीदवारों से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त होने पर इन्हें सरकारी आदेश अनुसार निर्धारित प्रपत्र में एक कवरिंग (सीलबंद और चिह्नित गोपनीय) पत्र के साथ सीआईडी मुख्यालय भेजेंगे, जिसके बाद चरित्र और पूर्ववर्ती जीवन की जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा।

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