छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया

Edited By shukdev,Updated: 23 Mar, 2019 05:36 PM

chhattisgarh high court chief justice ajay kumar tripathi resigns

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने लोकपाल सदस्य बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। कानून मंत्रालय के सचिव द्वारा...

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने लोकपाल सदस्य बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। कानून मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए के त्रिपाठी ने सदस्य (न्यायिक), लोकपाल के रूप में नियुक्ति के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यायमूर्ति पी के मिश्रा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय की 22 मार्च, 2019 की एक अधिसूचना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के पदभार त्यागने के बाद प्रशांत कुमार मिश्रा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे । 

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। 29 अगस्त, 1964 को रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में जन्मे प्रशांत मिश्रा 4 सितंबर, 1987 को एक वकील के रूप में नामांकित किए गए थे। उन्होंने रायगढ़ में जिला न्यायालय, जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सिविल, कानून की आपराधिक और रिट शाखाओं में वकालत की है। उन्हें जनवरी 2005 में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने एक सितंबर, 2007 से राज्य के महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया था। न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा 10 दिसंबर, 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए थे।

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!