NH-44 पर नागरिक आवाजाही की रोक को हटाने का आदेश जारी, कल से होगा प्रभावी

Edited By Monika Jamwal,Updated: 01 May, 2019 07:31 PM

civilian ban removed from nh 44

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने बुधवार को श्रीनगर-बारामूला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर आम नागरिकों की आवाजाही पर लगी रोक को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है जो गुरुवार से प्रभावी होगा। राजमार्ग के इस खंड में नागरिक यातायात पर बुधवार को प्रतिबंध पहले...

श्रीनगर : जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने बुधवार को श्रीनगर-बारामूला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर आम नागरिकों की आवाजाही पर लगी रोक को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है जो गुरुवार से प्रभावी होगा। राजमार्ग के इस खंड में नागरिक यातायात पर बुधवार को प्रतिबंध पहले ही हटा लिए गए थे। आज के आदेश के साथए श्रीनगर और बारामूला के बीच नागरिक यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, सुरक्षा बलों के काफिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुधवार और रविवार को उधमपुर से श्रीनगर तक नागरिक आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा। समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी और आगे प्रतिबंध की आवश्यकता कम होने पर छूट दी जाएगी।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया, अप्रैल की शुरुआत में सरकार ने सुरक्षा बलों के काफिले की अवाजाही सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को कम असुविधा हो इस बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू को श्रीनगर से जोडऩे वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। पुलवामा हमले के बाद ये प्रतिबंध आवश्यक हो गए।
बयान में कहा गया कि सुरक्षा बलों के काफिले के सुरक्षित आवागमन के लिए सरकार ने सप्ताह में दो बार रविवार और बुधवार को बारामूला से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर तडक़े चार बजे से लेकर शाम पांच बजे तक नागरिक यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया था। बयान में आगे कहा गया कि अनंतनाग और कुलगाम जिलों में चुनावों के सफल आयोजन के बाद और जैसा कि सुरक्षा बलों की आवश्यकता अब कम हो रही है, सरकार ने पहले लगाए गए यातायात प्रतिबंधों में और ढील देने का फैसला किया है।
 

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