CJI बोले- महिलाओं का सम्मान करता है कोर्ट, कभी नहीं कहा रेप पीड़िता से शादी करे आरोपी

Edited By Seema Sharma,Updated: 08 Mar, 2021 02:52 PM

cji said court honors women

बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ‘उससे शादी करोगे'' हुए विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि अदालत के बयान की गलत रिपोर्टिंग की गई। CJI बोबडे ने कहा कि एक अदालत और एक संस्था के तौर पर हम हमेशा...

नेशनल डेस्क: बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ‘उससे शादी करोगे' हुए विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि अदालत के बयान की गलत रिपोर्टिंग की गई। CJI बोबडे ने कहा कि एक अदालत और एक संस्था के तौर पर हम हमेशा महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। CJI बोबडे ने कहा कि “क्या आप उससे शादी करेंगे की टिप्पणी को उस समय खबरों और एक्टिविस्ट ने संदर्भ से बाहर देखा, जिससे अदालत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। CJI ने बताया कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या वह शिकायतकर्ता से शादी करेगा न कि ऐसा कहा गया कि  "जाओ और शादी करो"।

 

चीफ जस्टिस ने कहा कि उस मामले में पूरी तरह से गलत रिपोर्टिंग की गई। कोर्ट के वाक्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। कोर्ट ने कभी याचिकाकर्त्ता से पीड़ित से शादी करने के लिए नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग अदालत की छवि खराब करना चाहते हैं उनके लिए सख्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के करनाल स्थित एक सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की जांच करने और 26 हफ्ते का उसका गर्भ गिराने की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।

 

साथ ही चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी कि “क्या आप उससे शादी करेंगे। कोर्ट की इस टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी 1 मार्च को की थी। दरअसल सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की थी। CJI की इस टिप्पणी पर लोगों की काफी तीखी प्रतिक्रिया की थी।

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