नीतीश का नया फरमान, बिहार के बाहर भी पी शराब तो खैर नहीं

Edited By ,Updated: 16 Feb, 2017 07:32 PM

cm nitish kumar liquor prohibition

शराबबंदी पर बिहार सरकार और सख्त हो गई है। अब कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक प्रस्ताव पास किया है

पटना: शराबबंदी पर बिहार सरकार और सख्त हो गई है। अब कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके तहत वे न सिर्फ बिहार में बल्कि राज्य के बाहर भी कहीं शराब नहीं पी सकते। खबर के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मी और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी अगर शराब पीते हैं तो यह आचार संहिता का  उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले राज्यकर्मियों के आचार संहिता में ड्यूटी के दौरान और पब्लिक प्लेस पर शराब पीने (बिहार) की मनाही थी। अब यह नियम बिहार से बाहर तैनाती के दौरान भी राज्यकर्मियों पर लागू होगी। इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक और आचार नियमावली 1976 और बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूप 2017 में संशोधन किया गया है, जिसे बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। नियमावली में साफ लिखा है कि राज्य सरकार के कर्मी पेय या ऐसी औषधि का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही ऐसे सरकारी सेवक जहां पर तैनात होंगे वहां लागू कानून का सख्ती से पालन करेंगे।

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