कोयला घोटाला: ईडी ने कुर्क की निजी कंपनी, निदेशक की 20 करोड़ रुपये की संपत्तियां

Edited By Yaspal,Updated: 24 Sep, 2019 08:45 PM

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाले की जांच से जुड़े धन शोधन के मामले में एक निजी क्षेत्र की कंपनी और उसके निदेशक की 20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। जांच एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए)

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाले की जांच से जुड़े धन शोधन के मामले में एक निजी क्षेत्र की कंपनी और उसके निदेशक की 20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। जांच एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत रेवती सीमेंट्स प्राइवेट लि.(आरसीपीएल) और उसके निदेशक उमेश सहारा के खिलाफ संपत्तियों की कुर्की का प्रथमिक आदेश जारी किया गया है।

ईडी ने कहा कि कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 20.22 करोड़ रुपये है। यह मामला सीबीआई द्वारा कोयला घोटाला मामले में आरसीपीएल, उसके निदेशक उमेश सहारा और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ दायर प्राथमिकी से जुड़ा है। इन लोगों पर कमल स्पॉन्ज आयरन एंड स्टील प्राइवेट लि. और रेवती सीमेंट्स प्राइवेट लि. को मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्पॉन्ज आयरल और सीमेंट संयंत्र के लिए थेसगोरा-बी/रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आपराधिक साजिश और आपराधिक कदाचार का मामला दायर किया गया था। ईडी इस मामले के मनीलांडरिंग से जुड़े पहलू की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है।

ईडी ने बयान में कहा कि 2007-14 के दौरान आरसीपीएल ने 100 रुपये प्रत्येक मूल्य के 49,19,173 शेयर जारी किए थे। यह राशि कथित तौर पर अपराध की कमाई मानी गयी है। आरसीपीएल को यह अनुचित लाभ गलत तथ्यों के आधार पर कोयला ब्लाक के लिए आवेदन करने और आवंटन हासिल करने पर हुआ था।

 

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