दिल्ली, गुजरात और गोवा से आने वालों को साथ लानी होगी कोरोना नेगटिव रिपोर्ट: उद्धव सरकार

Edited By Seema Sharma,Updated: 24 Nov, 2020 08:57 AM

coming from delhi have to be brought corona negative report uddhav govt

महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के लिए covid-19 की RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया। राज्य सरकार ने घोषणा की कि NCR दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा के एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले सभी घरेलू...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के लिए covid-19 की RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया। राज्य सरकार ने घोषणा की कि NCR दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा के एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले सभी घरेलू यात्रियों को उड़ान से पहले अपने साथ RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट लेकर रखनी होगी और उन्हें महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पर उतरने पर इसे निरीक्षण टीमों को दिखाना होगा। आदेश में कहा गया कि महाराष्ट्र में हवाईअड्डों पर उतरने के निर्धारित समय के 72 घंटे के भीतर RT-PCR जांच के लिए नमूना संग्रह किया जाना चाहिए।

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दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया कि बिना लक्षणों वाले यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लक्षणों वाले यात्रियों के पास वापस लौटने और अपने घर जाने का विकल्प होगा। सरकार के आदेश में कहा गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध है कि यात्रियों को उड़ान भरने के लिए अनुमति देने से पहले रिपोर्ट की जांच करे। राज्य सरकार सोमवार को राज्य में covid-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए निवारक उपायों को लेकर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया लेकर आई। आदेश में कहा गया कि ट्रेनों में यात्रा करने के मामले में, महाराष्ट्र में आगमन के निर्धारित समय के पहले 96 घंटे के भीतर RT-PCR नमूनों का संग्रह किया जाना चाहिए।

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आदेश में कहा गया कि RT-PCR जांच रिपोर्ट नहीं रखने वाले हवाई यात्रियों को अनिवार्य रूप से संबंधित हवाईअड्डों पर अपने पैसे से RT-PCR जांच करानी होगी। सरकार ने आदेश में कहा कि हवाईअड्डा जांच केंद्रों की व्यवस्था करेगा और जांच के लिए यात्रियों से सीधे शुल्क लेगा। हवाईअड्डा संचालक यात्रियों को परीक्षण करने के बाद ही घर जाने की अनुमति देंगे। आदेश में कहा गया कि जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उनसे संपर्क किया जाएगा और मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा। सरकार ने कहा कि सड़क यात्रा के मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करेंगे कि दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा के यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच करने के साथ बीमारी के लक्षणों की जांच की जाए। 

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