आयोग ने प्रदेश में बढ़ते हुए डेंगू के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग को जारी किया नोटिस

Edited By Archna Sethi,Updated: 25 Sep, 2022 05:45 PM

commission issued notice to health department

हरियाणा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के पेशैंट्स और डेंगू से हो रही मौतों को देखते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकास विभाग को नोटिस जारी किया है। आयोग ने विभागों से पूछा है कि डेंगू के पेशैंट्स...


चंडीगढ़, 25 सितंबर (अर्चना सेठी)हरियाणा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के पेशैंट्स और डेंगू से हो रही मौतों को देखते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकास विभाग को नोटिस जारी किया है। आयोग ने विभागों से पूछा है कि डेंगू के पेशैंट्स बढ़ रहे हैं ऐसे में संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की है? ध्यान रहे स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश में मौजूदा समय में 918 डेंगू पेशैंट्स हैं और  सर्वाधिक डेंगू पेशैंट्स में पंचकूला, हिसार, यमुनानगर, पानीपत जिले हैं। पंचकूला में 451, हिसार में 78, यमुनानगर में 78 और पानीपत में 42 डेंगू पेशैंट्स मौजूद हैं। डेेंगू से दो पेशैंट्स की मौत भी रिकार्ड की गई है।  

 

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया का कहना है कि आयोग को पंचूकला जिले से शिकायत मिल रही है कि वहां तेज गति से डेंगू के मच्छरों की संख्या बढ़ रही है और डेंगू के पेशैंट्स भी अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वह कदम नहीं उठाए गए जिस वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। भाटिया का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्बारा भेजी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग मामले में कदम उठा रहा है और पेशैंट्स के ईलाज के लिए भी अस्पतालों में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मच्छरों को पनपने से रोकने की जिम्मेदारी नगर परषिद या नगर निगम की है। फोगिंग के माध्यम से मच्छरों के लारवा को रोका जा सकता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। पानी में दवा का छिडक़ाव भी संबंधित विभाग की ही जिम्मेदारी है। अगर पानी की सप्लाई नियमित तौर पर की जाती है तो लारवा पनपने का खतरा नहीं रहता है। तीन चार दिन पानी स्टोर करने के बाद सप्लाई करने की वजह से लारवा पानी में पनपता है। डेंगू के मच्छर की रोकथआम के लिए घरों के बाहर फोगिंग की जाती है जबकि फोगिंग की जरूरत घरों के अंदर होती है। 
15 नवंबर को होगी सुनवाई 

 

दीप भाटिया का कहना है कि मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। कालका नगर परिषद, जनस्वास्थ्य विभाग के चीफ मैडिकल ऑफिसर और स्वास्थ्य विभाग को मामले में की गई कार्रवाई पर जवाब देने को कहा गया है।

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