Edited By Yaspal,Updated: 25 Sep, 2019 06:01 PM
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता डी . के . शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। वह यहां तिहाड़ जेल में कैद हैं। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने...
नेशनल डेस्कः दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता डी . के . शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। वह यहां तिहाड़ जेल में कैद हैं। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने शिवकुमार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार, नयी दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। यह मामला कर चोरी और करोड़ों रुपये के हवाला लेन-देन के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में आयकर विभाग द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है।
आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एस. के. शर्मा पर हवाला माध्यमों के जरिये तीन अन्य आरोपियों की मदद से भारी मात्रा में बिना हिसाब की नकद राशि नियमित आधार पर लाने-ले जाने का आरोप लगाया था।