'चौकीदार चोर है' मामले में SC ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस

Edited By Anil dev,Updated: 23 Apr, 2019 01:13 PM

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भाजपा नेता और सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।  राहुल गांधी ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर के 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर खेद जताया था

नई दिल्ली: भाजपा नेता और सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।  राहुल गांधी ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर के 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर खेद जताया था। लेकिन, सर्वोच्‍च न्‍यायालय राहुल गांधी के जवाब से संतुष्‍ट नहीं हुआ और उसने कांग्रेस अध्‍यक्ष को दोबारा नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत अब इस मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी। 

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वहीं राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है कहने के लिए खेद है। सिंघवी ने कहा कि राहुल विनम्र और ईमानदार हैं। उन्होंने अपनी गलती के लिए खेद जताया है और कोर्ट से मामले को बंद करने का आग्रह किया है। सिंघवी ने कहा, 'हमने आज सुप्रीम कोर्ट में संदर्भ रखा कि यह बयान क्यों, कब, कैसे दिया गया था। हमने कोर्ट को बताया कि पिछले करीब 18 महीने से अखिल भारतीय अभियान चला रहे हैं। यह मुद्दा व्यापक है।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल को लेकर दिए गए फैसले को लेकर दिए अपने बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खेद जताया है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के बयान को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़कर पेश किया है।

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