अवमानना केसः सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सोचने के लिए दो दिन का समय दिया

Edited By Yaspal,Updated: 20 Aug, 2020 09:45 PM

contempt case supreme court gives prashant bhushan two days to think

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वह न्यायालय की अवमानना वाले ट्वीट को लेकर माफी नहीं मांगने वाले अपने बयान पर पुनर्विचार करें और इसके लिए उन्हें दो से तीन दिन का समय दिया गया है। शीर्ष अदालत ने...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वह न्यायालय की अवमानना वाले ट्वीट को लेकर माफी नहीं मांगने वाले अपने बयान पर पुनर्विचार करें और इसके लिए उन्हें दो से तीन दिन का समय दिया गया है। शीर्ष अदालत ने भूषण की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इस मामले में होने वाली सजा की प्रकृति को किसी अन्य पीठ के पास भेजने की अपील की थी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री भूषण की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से कहा कि उन्हें इस मामले में दोषी ठहराये जाने संबंधी पुनर्विचार याचिका पर जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उनके खिलाफ कोई कारर्वाई नहीं की जाएगी यानि उन्हें दी जाने वाली सजा लागू नहीं होगी।

भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें इस बात से पीड़ा हुई है कि उन्हें इस मामले में ‘बहुत गलत समझा गया। उन्होंने कहा ‘‘मैंने ट्वीट के जरिए अपने परम कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास किया है '' महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए भूषण ने कहा, ::मैं दया की भीख नहीं मांगता हूं, और न ही मैं आपसे उदारता की अपील करता हूं। मैं यहां किसी भी सजा को शिरोधार्य करने के लिए आया हूं जो मुझे उस बात के लिए दी जाएगी जिसे कोर्ट ने अपराध माना है, जबकि वह मेरी नजर में गलती नहीं, बल्कि नागरिकों के प्रति मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है।''

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने ट्विटर पर न्यायाधीशों को लेकर की गयी टिप्पणी के लिए 14 अगस्त को उन्हें दोषी ठहराया था। श्री भूषण ने 27 जून को न्यायपालिका के छह वर्ष के कामकाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जबकि 22 जून को शीर्ष अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे तथा चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर दूसरी टिप्पणी की थी।

 

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