Edited By Seema Sharma,Updated: 05 Jun, 2020 01:07 PM
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर आने वाले खर्च की ऊपरी सीमा तय करने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अभिषेक गोयनका की याचिका सुनवाई के लिए...
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर आने वाले खर्च की ऊपरी सीमा तय करने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अभिषेक गोयनका की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक हफ्ते में इस बारे में सरकार से निर्देश लेकर आने को कहा। मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज खर्च की ऊपरी सीमा तय करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।