कोरोना वायरस : बम्बई हाईकोर्ट केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करेगा

Edited By shukdev,Updated: 14 Mar, 2020 06:39 PM

corona virus bombay high court will hear only urgent cases

बम्बई उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर अदालत का कामकाज 16 मार्च से एक सप्ताह तक जरूरी मामलों की सुनवाई तक ही सीमित होगा। अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान अस्थाई एवं अंतरिम राहत आदेश देना जारी रहेगा। उच्च न्यायालय ...

मुम्बई: बम्बई उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर अदालत का कामकाज 16 मार्च से एक सप्ताह तक जरूरी मामलों की सुनवाई तक ही सीमित होगा। अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान अस्थाई एवं अंतरिम राहत आदेश देना जारी रहेगा। उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया कि केंद्र एवं महाराष्ट्र सरकार ने जारी परामर्श में लोगों से एक स्थान पर नहीं जुटने को कहा गया है। 

परिपत्र में कहा गया,‘कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय की अदालतों के साथ ही नागपुर, औरंगाबाद और गोवा में बम्बई उच्च न्यायालय की पीठों का 16 मार्च, 2020 से कामकाज एक सप्ताह तक केवल जरूरी मामलों तक ही सीमित होगा।' इसमें कहा गया,‘वकील, वादी और पक्षकार के तौर पर व्यक्ति अपने मामले संबंधित अदालतों के समक्ष जरूरी के तौर पर उल्लेखित कर सकते हैं, अदालत ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी।'फिलहाल की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 20 पुष्ट मामले सामने आए हैं।

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