कोरोना का कहर: महाराष्ट्र में आज से 1 मई तक 'लॉकडाउन', जानिए क्या हैं नई पाबंदियां

Edited By Seema Sharma,Updated: 22 Apr, 2021 11:14 AM

corona virus lockdown in maharashtra from today to may 1

महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ ही कई पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में ‘ब्रेक द चेन’ कार्यक्रम के तहत पहले से ही कई पाबंदियां लगाई गई थी लेकिन इनको और कड़ा कर दिया...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ ही कई पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में ‘ब्रेक द चेन’ कार्यक्रम के तहत पहले से ही कई पाबंदियां लगाई गई थी लेकिन इनको और कड़ा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अब नई पाबंदियां लगाई गई हैं, इनका उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने 22 अप्रैल से 1 मई तक पूरे राज्‍य में और कड़ी पाबंदी लगाई है, इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है।

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बेवजह घर से बाहर निकले तो 10 हजार रुपए जुर्माना 
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर बेवजह घर से बाहर निकले तो 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। किसी जरूरी काम से जा रहे या दोस्त के घर जा रहे हैं, ऐसे बहाने लगाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी।

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प्राइवेट बसें 50 % क्षमता के साथ चलेंगी
प्राइवेट बसें 50 % क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं लेकिन इस दौरान कोई भी सवारी खड़ी होकर यात्रा नहीं करेगी। यह बसें एक जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी। जरूरी सर्विस से जुड़े लोग या फिर किसी इमरजेंसी के लिए है लोग सफर कर सकेंगे। इसके अलावा निजी बस को एक जिले से दूसरे जिले ले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना जरूरी होगा। साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्‍वारंटीन का ठप्‍पा लगाया जाए।

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लोकल ट्रेन सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए चलेगी
लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए चलेगी और इसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टॉफ के साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर सकते हैं। लोकल ट्रेन का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 

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किराना, खाद्य सामग्री की दुकानें सिर्फ 4 घंटे खुलेंगी
आज से 1 मई तक किराना और खाद्य सामग्री की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेगी। किराना, सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी, कंफेक्शनरी, चिकन, मटन, मां, मछली अंडा सहित तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री और कृषि क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें, पालतू पशुओं के भोजन से जुड़ी दुकानें, बारिश के मौसम से जुड़ी सामान की दुकानें’ सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी। हालांकि ऐसी दुकानों से होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक की जा सकेगी

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ये भी पांबदी

  • सरकारी दफ्तर में सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को आने ही अनुमति मिलेगी। पहले यह 50 फीसदी था। 
  • शादी में 25 लोग मौजूद रहेंगे। 2 घंटे के अंदर ही समारोह खत्‍म करना होगा।

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