Edited By vasudha,Updated: 05 Jan, 2019 07:22 PM
मुंबई की एक अदालत ने बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के देनदार विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत भगोड़ा करार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई की बड़ी जीत बताया है...
नेशनल डेस्क: मुंबई की एक अदालत ने बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के देनदार विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत भगोड़ा करार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई की बड़ी जीत बताया है।
माल्या पहला आर्थिक अपराधी घोषित
भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून बनाया था और माल्या इसके तहत पहला आर्थिक अपराधी घोषित हुआ है । उन्होंने कहा कि माल्या बैंकों का 9000 करोड़ रुपये का घोटाला कर विदेश भाग गया था जिसके खिलाफ कार्रवाई की सरकार हर संभव कोंशिश कर रही है।
कांग्रेस पर लगाया माल्या को पालने पोसने का आरोप
पात्रा ने कांग्रेस पर माल्या को पालने पोसने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी के शासन के दौरान उसकी कंपनी को दिवालिया होने के बावजूद रिण दिया गया और फिर रिण का पुनर्गठन भी किया गया । उन्होंने आरोप लगाया कि माल्या ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री को और अधिक रिण दिलाने के लिए पत्र लिखा था और पूर्व में लिए गये रिण में मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है ।