कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

Edited By rajesh kumar,Updated: 28 Jun, 2022 06:58 PM

court extends custody by four days interrogation of mohammad zubair

दिल्ली की एक अदालत ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में ‘आपत्तिजनक ट्वीट'' करने से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि मंगलवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी।

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में ‘आपत्तिजनक ट्वीट' करने से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि मंगलवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने दिल्ली पुलिस और आरोपी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया।
 

दिल्ली पुलिस ने जुबैर की हिरासत में पूछताछ की एक दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उसे मंगलवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया और आरोपी की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध अदालत से किया।

मोहम्मद जुबैर के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस जिस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, वह दरअसल एक पुरानी हिंदी फिल्म की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि मोहम्मद जुबैर ने प्रसिद्धि पाने की कोशिश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कथित रूप से विवादास्पट ट्वीट का इस्तेमाल किया।

 

 

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