कोविड-19 : अदालत ने ने 3300 से अधिक विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत 30 दिनों के लिए बढ़ाई

Edited By Pardeep,Updated: 05 Nov, 2020 10:13 PM

court extends interim bail of over 3300 undertrial prisoners for 30 days

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस महमारी के चलते यहां जेलों में भीड़ कम करने के लिए बृहस्पतिवार को 3300 से अधिक विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी। उच्च न्यायालय का यह निर्णय उच्चाधिकार समिति की सिफारिश पर आधारित

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस महमारी के चलते यहां जेलों में भीड़ कम करने के लिए बृहस्पतिवार को 3300 से अधिक विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी। उच्च न्यायालय का यह निर्णय उच्चाधिकार समिति की सिफारिश पर आधारित है। यह समिति जेलों में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित की गई थी। 

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने इस समिति की अनुशंसा पर यह आदेश जारी किया। समिति ने 3337 विचाराधीन कैदियों के लिए अंतरिम जमानत को 30 दिनों के लिए बढ़ाने की सिफारिश की थी ताकि उनके आत्मसमर्पण से जेलों में बहुत ज्यादा भीड़ न हो क्योंकि वहां पहले से ही क्षमता से अधिक बंदी हैं। जेल प्रशासन की ओर से पेश हुए दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने इसकी पुष्टि की कि अंतरिम जमानत 30 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। 

न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अगुवाई वाली उच्चाधिकार समिति ने 24 अक्टूबर को अपनी बैठक में कहा था कि दिल्ली की जेलों में बंद वर्तमान कैदियों की संख्या और उच्च न्यायालय द्वारा 20 अक्टूबर को 2,674 कैदियों को दिए गए दो से 13 नवंबर के बीच आत्मसमर्पण करने के आदेश के मद्देनजर प्रशासन सभी कैदियों को 14 दिनों के लिए अलग-थलग नहीं रख पाएगा। वैसे उच्चतम न्यायालय ने 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन लगा दिया था। 

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