Edited By Yaspal,Updated: 07 Feb, 2020 09:12 PM
महाराष्ट्र के मझगांव की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 15 फरवरी को पेश होने को कहा है। मझगांव की 25वें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गांधी को 15 फरवरी को व्यक्तिगत...
मुंबईः महाराष्ट्र के मझगांव की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 15 फरवरी को पेश होने को कहा है। मझगांव की 25वें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गांधी को 15 फरवरी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने अथवा वकील के जरिए अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
गिरगांव के भाजपा कार्यकर्ता महेश एच श्रीमल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा ट्विटर पर प्रधानमंत्री को ‘कमांडर-इन-थीफ' कहे जाने के बाद सितम्बर 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है।
निचली अदालत ने राहुल गांधी को गत वर्ष अक्टूबर में पहली बार समन भेजा था। उन्हें पहले एक फरवरी को पेश होना था, लेकिन उस दिन न तो कांग्रेस सांसद खुद अदालत के समक्ष पेश हुए, न ही उनका वकील आया था। अदालत ने एक फरवरी को फिर से समन जारी करके गांधी को 15 फरवरी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने या वकील के जरिये से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।