दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल को आदेश, ई-कूपन धारको को आज शाम तक राशन दे सरकार

Edited By Murari Sharan,Updated: 21 May, 2020 08:32 AM

court orders delhi govtt should give ration to e link holders till this evening

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आदेश दिया है कि वो आज शाम तक सभी ई-कूपन धारकों को राशन दे...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) को आदेश दिया है कि वो आज यानी गुरुवार शाम तक सभी ई-कूपन धारकों को राशन मुहैया कराए। ई-कूपन धारकों को राशन न मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया है। 

ये याचिका दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था रोजी रोटी अधिकार अभियान की ओर से कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में सरकार पर आरोप लगाया गया कि जिन लोगों के पास ई-कूपन हैं उन्हें राशन नहीं मिला है।  

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील कमलेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ई-कूपन होने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा है।

 

सुल्तानपुरी में बहुत से ई-कूपन धारकों को नहीं मिला राशन
उन्होंने बताया कि दिल्ली के सुल्तानपुरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिला है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली सरकार की ओर सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार शाम तक सभी ई-कूपन धारकों को राशन देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि इस सप्ताह के भीतर सभी ई-कूपन धारकों को राशन दे दिया जाएगा। 

 

आदेश का पालन न होने पर होगी अवमानना की कार्रवाई
वहीं दिल्ली सरकार की दलीलों को न मानते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है कि गुरुवार शाम तक किसी भी हालत में ई-कूपन धारकों को राशन दे दिया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार यदि गुरुवार शाम तक सभी ई-कूपन धारकों को राशन नहीं बांटेगी तो कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला चलाया जाएगा। 

लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन न मिलने पर कोर्ट पहले भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगा चुका है और सरकार के खाद्य विभाग से विस्तृत हलफनामा भी मांग चुका है।  

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