Edited By rajesh kumar,Updated: 16 May, 2023 03:59 PM
उच्चतम न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को यहां मंडोली जेल में उसके वकीलों से मुलाकात करने की समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर करने के लिए मंगलवार को फटकार लगाई।
नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को यहां मंडोली जेल में उसके वकीलों से मुलाकात करने की समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर करने के लिए मंगलवार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि नियमों के अनुसार चंद्रशेखर को मुलाकात का वक्त दिया गया है। पीठ ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘आप वकीलों के नाम दीजिए, हम जेल प्राधिकारियों से आपके वकीलों को जेल में ठहराने की अनुमति देने को कहेंगे। आप इस अदालत में किस तरह के बयान दे रहे हैं? आप जेल में विशेषाधिकार चाहते हैं।?''
चंद्रशेखर की ओर से पेश वकील ने कहा कि छह शहरों में उनके मुवक्किल के खिलाफ 28 मामले लंबित हैं और इनमें 10 से अधिक वकील शामिल हैं। चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि जेल के नियमों के अनुसार, वकीलों से मुलाकात करने के लिए एक सप्ताह में दो बार केवल 30 मिनट का वक्त दिया जाता है जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के अधिकार का हनन किया जा रहा है।
इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को जेल के नियमों के अनुसार मुलाकात का वक्त दिया गया है। आप जिसका अनुरोध कर रहे हैं वह असाधारण राहत है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।'' जेल के नियमों के अनुसार, एक कैदी को प्रत्येक सप्ताह दो बार अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मुलाकात करने के लिए आधे घंटे का समय दिया जाता है। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी धन शोधन तथा कई लोगों से ठगी करने के आरोपों में जेल में बंद हैं।