Edited By Pardeep,Updated: 26 Jul, 2020 07:48 PM
कर्नाटक के बेलगावी जिले की एक अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को सम्मन जारी किया है। अदालत ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त
बेंगलुरुः कर्नाटक के बेलगावी जिले की एक अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को सम्मन जारी किया है। अदालत ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ सम्मन जारी करने का निर्देश दिया एवं ‘सम्मन पर एक सितंबर, 2020 तक जवाब मांगा'।
पिछले साल 23 नवंबर को गोकाक के वाल्मिकी स्टेडियम में एक चुनाव रैली के दौरान येदियुरप्पा ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए वीरशैल लिंगायत समुदाय से वोट नहीं बंटने देने की अपील की थी। बाद में एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने यद्यपि मामले को बंद करने की रिपोर्ट दायर की थी लेकिन गोकाक के प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वीरेश कुमार सी के ने उसे खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा, ‘‘ इस मामले में अदालत समझ गई है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने तथा जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 (3) एवं भादंसं की धारा 171 (एफ) के तहत दंडनीय अपराध मामले में सुनवाई के लिए ‘बी' अंतिम रिपोर्ट में पर्याप्त सामग्री है।''