अदालत ने सक्सेना को 18 फरवरी तक भेजा जेल, चिकित्सा जांच के दिए आदेश

Edited By Yaspal,Updated: 12 Feb, 2019 08:24 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड धनशोधन मामले में गिरफ्तार राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड धनशोधन मामले में गिरफ्तार राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) में सक्सेना की चिकित्सकीय जांच का निर्देश देते हुए एम्स निदेशक को बुधवार दोपहर दो बजे तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
अदालत ने यह आदेश उस समय दिया जब उसे जानकारी दी गई कि सक्सेना का स्वास्थ्य सोमवार की रात बिगड़ गया। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की जिसके बाद उन्हें देर रात एक बजे लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया। जब एजेंसी ने अदालत को जानकारी दी कि उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, अदालत ने सक्सेना को तिहाड़ जेल भेजा। ईडी ने वकील डी पी सिंह के जरिये कहा, ‘‘हम और हिरासत नहीं मांग रहे हैं।’’

31 जनवरी को दुबई से किया गया था प्रत्यर्पित
दुबई के कारोबारी सक्सेना को 31 जनवरी को दुबई से यहां लाया गया था और उन्हें उसी दिन ईडी की चार दिन की हिरासत में भेजा गया था। सक्सेना ने दोनों पक्षों के वकीलों की गैरमौजूदगी में न्यायाधीश कुमार से 15-20 मिनट व्यक्तिगत रूप से बात करने का अनुरोध किया था। इसके बाद अदालत ने मामले की बंद कमरे में सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की जब उनकी जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।

ईडी ने बीते शुक्रवार को अदालत से उनकी हिरासत का अनुरोध किया था और कहा था कि जांच अहम चरण में है।  ईडी ने जो आरोपपत्र दाखिल किया है, उसमें सक्सेना भी नामजद हैं। एजेंसी ने आरोपपत्र में क्रिश्चियन मिशेल, अगस्तावेस्टलैंड और फिनमेक्कानिका के पूर्व निदेशक गिसेप्पे ओर्सी और ब्रूनो स्पागनोलिनी, वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी तथा सक्सेना की पत्नी शिवानी को भी नामजद किया है।

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