मनोज तिवारी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई करेगा कोर्ट

Edited By Yaspal,Updated: 13 May, 2019 08:03 PM

court to hear manjhi case against manoj tiwari

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी और प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। इन दोनों पर दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान आप के एक...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी और प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। इन दोनों पर दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान आप के एक कार्यकर्ता द्वारा कथित तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने का आरोप लगाकर उसकी “मानहानि” करने का आरोप है।

अपनी शिकायत में सुशील कुमार ने भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की भी मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने इस घटना को केजरीवाल का “रचा हुआ” बताकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायतकर्ता से मामले में कुछ साक्ष्य पेश करने को कहे हैं और मामले की अगली सुनवाई 30 मई को तय की है।

शिकायतकर्ता के वकील मोहम्मद इरशाद ने आरोप लगाया कि तिवारी ने “दिल्ली के मतदाताओं के बीच शिकायतकर्ता और आप की छवि धूमिल” करने की मंशा से “फर्जी” और “ओछे” बयान दिये। शिकायत में कहा गया, “आरोपी संख्या एक (तिवारी) ने मौखिक बयान दिये जबकि आरोपी संख्या दो (खुराना) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शिकायतकर्ता और आप के खिलाफ लिखित आरोप लगाए जिसकी मंशा शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचाना था।”

 

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