आरएसएस मानहानि मामला: अदालत चार मार्च को राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुनाएगी

Edited By Parveen Kumar,Updated: 04 Feb, 2023 06:47 PM

court to pronounce order on rahul gandhi s plea on march 4

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर कथित मानहानि के एक मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने शनिवार को कहा कि वह चार मार्च को कांग्रेस नेता की उस याचिका पर आदेश पारित करेगी, जिसमें व्यक्तिगत...

नेशनल डेस्क : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर कथित मानहानि के एक मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने शनिवार को कहा कि वह चार मार्च को कांग्रेस नेता की उस याचिका पर आदेश पारित करेगी, जिसमें व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

गांधी ने इस आधार पर छूट मांगी है कि वह दिल्ली के निवासी हैं और लोकसभा के सदस्य हैं और उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील करेंगे। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी एल. सी. वाडिकर के समक्ष छूट दिये जाने को लेकर दलील दी।

आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में गांधी के भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था। गांधी ने चुनाव प्रचार रैली में कथित तौर पर कहा था कि ‘‘आरएसएस के लोगों ने (महात्मा) गांधी को मार डाला था।'' कुंटे ने दावा किया है कि इस बयान के जरिये आरएसएस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है।

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