अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत 25 मार्च तक बढ़ाई

Edited By Yaspal,Updated: 19 Mar, 2019 06:17 PM

court upholds advance bail of robert vadra till march 25

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए गिरफ्तारी से उनके अंतरिम संरक्षण की अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी और उन्हें जांच में हिस्सा लेने...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए गिरफ्तारी से उनके अंतरिम संरक्षण की अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी और उन्हें जांच में हिस्सा लेने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने वाड्रा को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें यह निर्देश तब दिया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ईडी ने यह भी कहा कि वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की थी याचिका
गिरफ्तारी से कई बार अदालती संरक्षण हासिल कर चुके वाड्रा ने लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति की खरीद में धनशोधन के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। यह संपत्ति कथित तौर पर वाड्रा की है। ईडी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डी पी सिंह और नीतेश राणा ने अदालत को बताया कि वाड्रा काफी प्रभावशाली शख्स हैं और इस बात की वाजिब आशंका है कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करें और जांच को बाधित करें।

जांच एजेंसी ने क्या कहा
जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘यदि उन्हें जमानत का पूरा संरक्षण मिल जाता है तो पूरी आशंका है कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को प्रभावित करेंगे।’’ ईडी ने कहा कि वाड्रा ने ‘‘दुर्भावनापूर्ण’’ तरीके से कुछ आधार बताकर ‘‘राजनीतिक बदले’’ का पीड़ित होने का दावा किया है और एजेंसी पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत पाने के लिए वाड्रा ने एक अन्य मामले में अपनी कंपनी के सहयोग को आधार बताया है।

वाड्रा ने लगाया आरोप
ईडी ने कहा कि दूसरे मामले का पेश मामले से कोई सरोकार नहीं है। वर्तमान मामला काला धन कानून के तहत हुये अपराध के आधार पर शुरू किया गया है। यह जांच कर से बचने के लिये अघोषित विदेशी संपत्ति से संबंधित है। बीते 16 फरवरी को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए वाड्रा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। वाड्रा ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी में आरोप लगाया है कि उन्हें अनावश्यक, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपराधिक अभियोजन में घसीटा जा रहा है जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और यह कानून में प्रदत्त कारणों से इतर वजहों से चलाया जा रहा है।

अर्जी में कहा गया है कि वाड्रा के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय ने सात दिसंबर, 2018 को छापा मारा था और इसलिए उन्हें आशंका है कि जांच एजेन्सी उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं। निदेशालय ने कहा था कि उसे लंदन में कई अन्य नई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है, जो कथित तौर पर वाड्रा की हैं। इनमें 50 और 40 लाख पाउंड के दो मकान, छह फ्लैट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

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