प बंगाल: पूजा समितियों को धन देने के मामले में सुनवाई करेगा कोर्ट

Edited By vasudha,Updated: 11 Oct, 2018 12:10 PM

court will hearings in connection with funding to pooja committees

उच्चतम न्यायालय ने वीरवार को कहा कि वह दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने का...

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने वीरवार को कहा कि वह दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने का फैसला किया है।

इस संबंध में दायर एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि धन को खर्च करने का फैसला विधायिका लेती है और उस फैसले में वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.के.कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की पीठ को अधिवक्ता सौरभ दत्ता ने सूचित किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। 

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे अधिवक्ता दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार का फैसला कानून की स्थापित परंपरा के खिलाफ है और उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। 

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