प्रदूषण के धुंध में लिप्टी दिल्ली, SC ने CPCB और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

Edited By Seema Sharma,Updated: 01 Nov, 2018 03:54 PM

cpcb told sc about its social media account to report pollution

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की शिकायतें दर्ज कराने के लिए उसने ट्विटर और फेसबुक पर सोशल मीडिया अकाउंट खोले हैं। जस्टिस मदन.बी. लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्रीय प्रदूषण...

नई दिल्ली: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की शिकायतें दर्ज कराने के लिए उसने ट्विटर और फेसबुक पर सोशल मीडिया अकाउंट खोले हैं। जस्टिस मदन.बी. लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सोशल मीडिया पर खोले गए इन अकाउंट का व्यापक प्रचार करने और इस बारे में विज्ञापन देने का निर्देश दिया ताकि नागरिकों को इसकी जानकारी मिल सके और वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सात अप्रैल, 2015 को अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के प्रचालन पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद इन निर्देशों पर अमल नहीं किया गया है। पीठ ने इस तथ्य का भी जिक्र किया कि ऐसे वाहनों के प्रचालन पर पाबंदी लगाने के अधिकरण के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका शीर्ष अदालत ने मई, 2015 में खारिज कर दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को सूचित किया कि प्राधिकारियों ने दिल्ली में ऐसे 40 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। पीठ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण संबंधी एक मामले में सुनवाई कर रही थी।

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