Edited By Monika Jamwal,Updated: 09 Apr, 2021 02:58 PM
जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने बृहस्पतिवार को यहां एक दंपति के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
जम्मू : जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने बृहस्पतिवार को यहां एक दंपति के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। इस दंपति पर सहकारी (को-ओपरेटिव) के नाम पर उच्च ब्याज दरों का वादा कर लोगों से लगभग 2.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जम्मू में अपराध शाखा के एक प्रवक्ता ने बताया कि रणबीर आचार संहिता और बैंकिंग विनियमन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 2019 में दर्ज एक मामले में सुरजीत सिंह और उसकी पत्नी ज्योति पवार के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
सिंह ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय सहकारी लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू की अपराध शाखा में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें कई शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सहकारिता विभाग से पंजीकृत एक क्रेडिट सोसायटी, 2015 के बाद से 72 शाखाओं वाले विभिन्न जिलों में काम कर रही थी।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को सावधि जमा, आवर्ती जमा, बचत खाते, शेयर पूंजी और नाममात्र सदस्यता, के रूप में लोगों से नकदी लेने के लक्ष्य सौंपे गए थे। उन्होंने बताया कि आरोपी लोगों से भारी मात्रा में ब्याज देने के झूठे वादे के साथ नकद जमा के रूप में पैसे जमा करते रहे।
अपराध शाख के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी रियासी और उधमपुर जिलों के लोगों से लगभग 2.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल हैं।