क्रास जेंडर वाले स्पा व मसाज पॉर्लरों पर अब गिरेगी गाज

Edited By Pardeep,Updated: 17 Sep, 2019 04:47 AM

crosses and spaslers with cross genders will now fall

राजधानी दिल्ली में नगर निगम से लाइसेंस लेकर चल रहे स्पा सेंटर, मसाज पॉर्लर में होने वाले अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) भी सख्त हो गई। हाल ही में कई स्पा सेंटरों में देहव्यापार होने का खुलासा होने के बाद...

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नगर निगम से लाइसेंस लेकर चल रहे स्पा सेंटर, मसाज पॉर्लर में होने वाले अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) भी सख्त हो गई। हाल ही में कई स्पा सेंटरों में देहव्यापार होने का खुलासा होने के बाद एसडीएमसी ने भी नियम न मानने वाले स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सोमवार को एसडीएमसी स्थायी समिति की बैठक में स्पा सेंटर व मसाज पॉर्लर को लेकर समिति में क्रास जेंडर यानी कि विपरित लिंग (महिला पुरुष की और पुरुष महिला की) मसाज पर रोक लगाने का फैसला किया है। जल्द ही इस संबंध में दक्षिणी निगम की ओर से सख्त नियम भी जारी कर दिए जाएगें। 

दरअसल राजधानी में  स्पा सेंटर वेश्यावृति का अड्डा बनता जा रहा है। सोमवार को दक्षिणी निगम की स्थायी समिति की बैठक में पार्षदों ने यह मामला जोर-शोर से उठाया गया। बैठक में मौजूद सदस्यों ने कहा कि यदि इस तरह का काम मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में हो रहा है तो यह बिल्कुल गलत है। इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। कमलजीत सहरावत ने कहा कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद हमने मसाज पार्लर में क्रॉस जेंडर मसाज पर रोक लगाने का फैसला किया है। 

जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में सख्त एडवाइजरी जारी की जाएगी। क्रॉॅस जेंडर मसाज पर रोक लगाने के साथ ही सर्विस लेने वाले ग्राहक का पहचान पत्र लेना जरूरी होगा। काम करने वाले कर्मचारी 18 साल की उम्र से कम के नहीं होंगे। गलियारों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सहरावत ने कहा कि इस नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द  कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक  दक्षिणी निगम के इलाके में 397 स्पा और मसाज पार्लर को लाइसेंस दिया गया है।

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