दही हांडी: मानव पिरामिड की अधिकतम उंचाई हटाने से न्यायालय ने किया इंकार

Edited By ,Updated: 24 Aug, 2016 06:57 PM

dahi handi the court refused to remove a maximum height of human pyramids

प्रसिद्ध ‘दही-हांडी’ के आयोजकों को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने उस आदेश में संशोधन करने से आज इंकार कर दिया ...

नई दिल्ली: प्रसिद्ध ‘दही-हांडी’ के आयोजकों को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने उस आदेश में संशोधन करने से आज इंकार कर दिया जिसमें जन्माष्टमी के अवसर पर समूचे महाराष्ट्र में आयोजित किए जाने वाले ‘दही-हांडी’ के कार्यक्रम में मानव पिरामिड की अधिकतम उंचाई 20 फुट निर्धारित कर दी गई थी।  

 
न्यायमूर्ति ए आर दवे, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने मुंबई के एक संगठन की याचिका को खारिज करते हुए कहा,‘‘नहीं, हम फिलहाल इसमें संशोधन नहीं करने जा रहे हैं।’’ संगठन ने दावा किया था कि मानव पिरामिड की उंचाई की सीमा निर्धारित कर दिए जाने से त्योहार से ‘‘रोमांच’’ खत्म हो जाएगा। यह पश्चिमी महानगर में लोकप्रिय और प्रतिस्पर्धी खेल बन गया है।  गत 17 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों में ढील देने से मना कर दिया था। 
 
उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में ‘दही-हांडी’ के कार्यक्रम में 18 साल से कम आयु के व्यक्ति की भागीदारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही मानव पिरामिड की अधिकतम उंचाई 20 फुट निर्धारित की थी। शुरूआत में पीठ ने इस दलील से सहमति नहीं जताई कि इस कार्यक्रम ने लोकप्रिय खेल का रूप ले लिया है और इस तथ्य के मद्देनजर पिरामिड की उंचाई पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए कि अदालत ने पहले ही इसमें 18 साल से कम आयु के युवकों के हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दवे ने कहा, ‘‘क्या यह कार्यक्रम ने आेलंपिक में कोई पदक लाया है। मैं शहर का रहने वाला हूं, अगर यह कोई पदक लाया होता तो मैं खुश होता।’’ 

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