दाउद सरगना इकबाल मिर्ची पर ED की बड़ी कार्रवाई, दुबई में स्थित 14 संपत्तियों को किया जब्त

Edited By Yaspal,Updated: 22 Sep, 2020 08:32 PM

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प्रवर्तन निदेशालय ने इकबाल मिर्ची की दुबई स्थित 14 संपत्तियों को जब्त किया है। ED ने दुबई में मिडवेस्ट होटल अपार्टमेंट और 14 वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कीमत 203.27 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह संपत्ति इकबाल मिर्ची और उसके...

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने धनशोधन के एक मामले में कुख्यात अपराधी इकबाल मिर्ची के परिवार की दुबई में स्थित 203 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कहा कि कुर्क सम्पत्ति में 15 वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पत्ति शामिल हैं जो मिर्ची के ‘‘परिवार के सदस्यों'' की हैं। इनमें ‘मिडवेस्ट होटल अपार्टमेंट' नाम का एक होटल भी शामिल है। ईडी ने एक बयान में कहा कि इनकी कीमत 203.27 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसे अस्थायी तौर पर धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया है।


अधिकारियों ने कहा कि ये सम्पत्तियां दुबई स्थित उस कंपनी द्वारा मिर्ची परिवार को हस्तांतरित की गई थीं जिसका स्वामित्व वधावन बंधुओं-कपिल वधावन और धीरज वधावन- के पास था। वधावन दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रवर्तक हैं। उन्हें ईडी ने एक अन्य धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था जो कि यस बैंक द्वारा दिए गए कथित रूप से संदिग्ध ऋणों से संबंधित है। एजेंसी ने कपिल वधावन को भी मिर्ची पीएमएलए मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी जल्द ही दुबई में अपने समकक्षों से कुर्की के आदेश को अमल में लाने के लिये संपर्क करेगी और उनमें से प्रत्येक संपत्ति के लिये यह घोषणा करेगी कि उन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत जब्त किया गया है। ईडी ने इसी तरीके से धन शोधन के अन्य मामलों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी संपत्तियां कुर्क की थीं। इस कार्रवाई के साथ ही ईडी द्वारा इस मामले में कुर्क सम्पत्ति 776 करोड़ रुपये की हो गई है। ईडी द्वारा पिछले साल दिसंबर में इसी तरह के दो कुर्की आदेश जारी किए गए थे।

मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी और उसके बारे में आरोप है कि वह माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम का मादक पदार्थ की तस्करी और उगाही के अपराधों में दाहिना हाथ था। पीएमएलए का मामला मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों पर आधारित है। एजेंसी ने इस मामले में मुंबई की एक अदालत के समक्ष दिसंबर में आरोप-पत्र दायर किया था और इसके बाद अदालत ने मिर्ची के बेटों आसिफ मेमन और जुनैद मेमन व उसकी पत्नी हाजरा मेमन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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