निर्भया के दोषियों को अभी तक फांसी क्‍यों नहीं? DCW ने तिहाड़ जेल को भेजा नोटिस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Nov, 2017 11:48 AM

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दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों और दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त को नोटिस भेजकर उनसे पूछा है कि 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषियों की मौत की सजा उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखने के छह महीने बाद भी...

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों और दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त को नोटिस भेजकर उनसे पूछा है कि 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषियों की मौत की सजा उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखने के छह महीने बाद भी उन्हें फांसी क्यों नहीं दी गई।  डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नोटिस भेजा है। 

हालांकि अभी चारों दोषियों के पास उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर करने, सुधारात्मक याचिका दायर करने और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का विकल्प है।  संबंधित मामले में निचली अदालत द्वारा डेथ वारंट जारी करने के बाद ही किसी दोषी को फांसी दी जा सकती है।  आयोग द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, पीड़िता के अभिभावकों ने महिला आयोग से शिकायत की कि चार दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के छह महीने बाद भी उन्हें फांसी नहीं दी गई।  

उच्चतम न्यायालय ने युवती से बर्बर तरीके से बलात्कार और उसकी हत्या करने के चार दोषियों की मौत की सजा को इस साल पांच मई को बरकरार रखा था। उच्चतम न्यायालय ने युवती पर इस हमले को ‘‘सबसे क्रूर, बर्बर और पैशाचिक’’ बताया था।  मालीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन और दक्षिण दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर पूछा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद दोषियों को फांसी क्यों नहीं दी गई।  आयोग ने अधिकारियों को छह नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। 
 

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