Edited By Yaspal,Updated: 13 Jun, 2018 11:58 PM
अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय गुरुवार को फैसला सुना सकता है। इन सभी विधायकों को अन्नाद्रमुक के बागी नेता टीटीवी दिनाकरण के साथ वफादारी निभाने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
चेन्नईः अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय गुरुवार को फैसला सुना सकता है। इन सभी विधायकों को अन्नाद्रमुक के बागी नेता टीटीवी दिनाकरण के साथ वफादारी निभाने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गुरुवार को आने वाले इस फैसले से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का नया अध्याय शुरू हो सकता है। इसका असर मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार की स्थिरता पर भी हो सकता है।
अदालती सूत्रों ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. सुन्दर की प्रथम पीठ गुरुवार दोपहर को इस पर फैसला सुना सकती है। पीठ ने 23 जनवरी को इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।