धन शोधन मामला: दीपक तलवार ने उच्च न्यायालय से याचिका ली वापस

Edited By vasudha,Updated: 04 Apr, 2019 06:53 PM

deepak talwar withdraws plea in high court

धन शोधन मामले में आरोपी दीपक तलवार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वीरवार को वापस ले ली। उन्होंने इस याचिका में दावा किया था कि 30 जनवरी से उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है...

नेशनल डेस्क: धन शोधन मामले में आरोपी दीपक तलवार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वीरवार को वापस ले ली। उन्होंने इस याचिका में दावा किया था कि 30 जनवरी से उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है।  तलवार के वकील ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय के एक हालिया फैसले का जिक्र किया।  

दरअसल शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि रिमांड के आदेश के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण (रिट याचिका) के तहत विचार नहीं किया जायेगा। गौरतलब है कि गिरफ्तार व्यक्ति को इस रिट के तहत किसी न्यायाधीश या अदालत में पेश किया जाता है। उसकी हिरासत के लिए कानूनी आधार नहीं होने की स्थिति में उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट तलवार को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और मामले का निपटारा कर दिया। तलवार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने कहा कि वह कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों को उठाते हुए निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय के आरोप के मुताबिक तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइनों को फायदा पहुंचाने के लिए बिचौलिये के रूप में काम किया था जिससे एयर इंडिया के नुकसान हुआ था। ईडी के अधिकारियों ने तलवार को धन शोधन निवारण कानून के तहत गिरफ्तार किया था।  

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