Edited By Seema Sharma,Updated: 24 Jun, 2019 04:30 PM
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत पर सुनवाई सोमवार को टाल दी। शिकायत में गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया ने उनपर आप प्रमुख...
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत पर सुनवाई सोमवार को टाल दी। शिकायत में गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया ने उनपर आप प्रमुख की हत्या की कोशिश करवाने का आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की। मामले पर सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि संबंधित न्यायाधीश छुट्टी पर हैं।
अपनी शिकायत में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया से मुआवजे के तौर पर एक करोड़ रुपए के अलावा कानूनी खर्चे की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं के बयान पर आधारित खबरों और ट्वीट के प्रसार के कारण उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और इसके लिए उन्होंने कोई पछतावा या अफसोस प्रकट नहीं किया। गुप्ता ने शिकायत में दावा किया कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्त्ता की छवि, भाजपा और उसके नेताओं, समर्थकों और कार्यकर्त्ताओं की छवि खराब की तथा उनके और भाजपा के खिलाफ निराधार और सनसनीखेज बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।