Edited By vasudha,Updated: 17 Feb, 2021 03:58 PM
पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले पर पत्रकार प्रिया रमानी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हे आरोपों से बरी कर दिया है। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अकबर ने...
नेशनल डेस्क: पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले पर पत्रकार प्रिया रमानी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हे आरोपों से बरी कर दिया है। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अकबर ने उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी।
अदालत ने अपना फैसला रखा दिया था सुरक्षित
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद एक फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए यह कहते हुए टाल दिया था कि चूंकि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है।
रमानी ने अकबर पर लगाए थे कई आरोप
रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली ‘मीटू' मुहिम के तहत अकबर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। इसके चलते अकबर को 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पडा था। इसके बाद अकबर की तरफ से रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने राउज एवेंयू कोर्ट में कहा कि रमानी से कभी भी उनकी मुलाकात होटल में नहीं हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब होटल में उनसे मुलाकात ही नहीं हुई तो उनके साथ यौन दुर्व्यवहार का मामला कहां से बनता है?